Rajpal Yadav ने bounce cheque केस में सरेंडर किया; Tihar Jail जाने से पहले एक्टर ने इमोशनल बयान दिया

Rajpal Yadav ने bounce cheque केस में सरेंडर किया; Tihar Jail जाने से पहले एक्टर ने इमोशनल बयान दिया

Rajpal Yadav ने 2010 में एक फिल्म के लिए ₹5 करोड़ का लोन लिया था। बाउंस चेक केस में उन्हें छह महीने जेल की सज़ा हुई थी। बार-बार वादा तोड़ने के बाद High Court ने सज़ा रद्द कर दी। उन्होंने फरवरी 2026 में Tihar Jail में सरेंडर कर दिया।

Rajpal Yadav ने bounce cheque केस में सरेंडर किया; Tihar Jail जाने से पहले एक्टर ने इमोशनल बयान दिया

Actor Rajpal Yadav हाल ही में बाउंस चेक केस में सुर्खियों में आए थे। कानूनी और पैसे की दिक्कतों से जूझ रहे राजपाल यादव को करीब ₹2.5 crore के bounce cheque case में तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था।

हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरेंडर करने से ठीक पहले उन्होंने एक इमोशनल बयान दिया।  NewsX ने राजपाल यादव के हवाले से कहा, "सर, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कोई और हल नहीं दिख रहा... सर, हम यहां अकेले हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं है। मुझे इस मुश्किल से अकेले ही निकलना होगा।"

असल में दिक्कत क्या है? जानें पूरी जानकारी
यह केस 2010 में शुरू हुआ, जब एक्टर राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म "Ata Pata Lapata" (2012) बनाने के लिए दिल्ली की Murli Projects Private Limited से ₹5 करोड़ का लोन लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जिससे लोन चुकाने में मुश्किलें आईं।

यह केस कोर्ट में गया, और अप्रैल 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दोषी ठहराया। प्लेनटिफ को दिए गए सात चेक बाउंस होने के बाद, कोर्ट ने एक्टर को छह महीने जेल की सज़ा सुनाई। इस सज़ा को 2019 की शुरुआत में एक सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा।

सस्पेंडेड सेंटेंस और टूटे वादे
इसके बाद एक्टर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। ​​जून 2024 में, हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि उन्हें बकाया रकम चुकाने के लिए "ईमानदारी से और पूरी कोशिश" करनी होगी। तब तक, कर्ज़ बढ़कर लगभग ₹9 करोड़ हो गया था। लेकिन, उसके बाद भी, डेडलाइन बार-बार मिस होती रहीं और वादे पूरे नहीं हुए।

अक्टूबर 2025 में, राजपाल यादव ने दो कैशियर चेक से ₹7.5 मिलियन जमा किए, लेकिन कोर्ट ने देखा कि ज़्यादातर रकम अभी भी बाकी है। इसके बाद दिसंबर 2025 में ₹4 मिलियन और बाकी रकम 2026 की शुरुआत में देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। कोर्ट ने उनकी "गंभीरता की कमी" पर गहरी नाराज़गी जताई।

आखिरी फ़ैसला क्या था?
फरवरी 2026 की शुरुआत में, Justice Swarnakant Sharma ने एक्टर को सरेंडर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी, चाहे वह कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो, अनिश्चित काल के लिए राहत नहीं दी जा सकती।

4 फरवरी, 2026 को, कोर्ट ने उनकी आखिरी "कंसेशन पिटीशन" भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पैसे लेने के लिए एक हफ़्ते का समय मांगा था। जज ने कहा कि राजपाल यादव ने लगभग 20 बार अपना वादा तोड़ा है। कोर्ट ने साफ़ कहा कि कानून उन लोगों को प्राथमिकता देता है जो आदेशों का पालन करते हैं, न कि उन्हें जो उनका उल्लंघन करते हैं।

एक्टर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया

5 फरवरी, 2026 को कोर्ट में उनकी आखिरी पेशी के दौरान, उनके वकील ने ₹25 लाख का नया चेक और एक नया पेमेंट प्लान पेश किया, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर ऑर्डर रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोर्ट को दया और अनुशासन के बीच बैलेंस बनाना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति पर "स्पेशल कंडीशन" नहीं लगाई जा सकतीं।

आखिरकार, उस दिन शाम 4 बजे, राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया और अब वह अपनी छह महीने की सज़ा काटेंगे। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की गई रकम शिकायत करने वाली कंपनी को वापस कर दी जाए।

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