Lok Adalat में जाने का मौका नहीं मिलेगा, पांच से ज़्यादा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल !

Lok Adalat में जाने का मौका नहीं मिलेगा, पांच से ज़्यादा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल !

अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप अक्सर कार या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके लिए ज़रूरी खबर है।

Lok Adalat में जाने का मौका नहीं मिलेगा, पांच से ज़्यादा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल !
पांच से ज़्यादा चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा कैंसिल ! 

Five Traffic Challan in a Year: अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप अक्सर कार या मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके लिए ज़रूरी खबर है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 2026 में बदलाव किया गया है। अब अगर किसी को एक साल में पांच से ज़्यादा ट्रैफिक चालान कटने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आइए बताते हैं।

पांच ट्रैफिक चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल

 अगर आप ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेते रहे हैं और उनका पेमेंट नहीं करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 2026 में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत गाड़ी के टिकट सिस्टम को और सख्त कर दिया गया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना न सिर्फ पैसे के मामले में भारी पड़ सकता है, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर किसी को एक साल में पांच से ज़्यादा ट्रैफिक चालान मिलते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अभी तक लोग सोचते थे कि वे लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास लोक अदालत जाने का भी टाइम नहीं होगा। आइए इस नए नियम के बारे में डिटेल में बताते हैं।

5 ट्रैफिक चालान और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिलेशन

नए नियम के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से अगर किसी व्यक्ति को एक साल में पांच या उससे ज़्यादा ट्रैफिक चालान मिलते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा।

45-दिन की डेडलाइन

ट्रैफिक चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर उनका पेमेंट करना ज़रूरी होगा। अगर चालान जारी होने के बाद भी पेंडिंग रहता है, तो डिपार्टमेंट सख्त एक्शन लेगा। ऐसे में व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब यह सोचना गलत होगा कि गाड़ी बेचते समय या लोक अदालत में टिकट कैंसिल हो सकता है।

गाड़ियां ब्लैकलिस्ट होंगी

जिन गाड़ियों का ट्रैफिक चालान का पेमेंट नहीं हुआ है, उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद इन गाड़ियों को टैक्स देने के अलावा सरकारी फ़ायदे नहीं मिलेंगे, जैसे गाड़ी का मालिकाना हक बदलना, पता बदलना, गाड़ी का फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट या परमिट लेना, वगैरह।

मालिक की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है

अगर ट्रैफ़िक चालान का पेमेंट नहीं होता है, तो ट्रैफ़िक चालान ऑफ़िसर आपकी गाड़ी को तब तक ज़ब्त कर सकता है जब तक कि बकाया चालान  का पेमेंट नहीं हो जाता। अगर कोई और गाड़ी चला रहा था और नियम तोड़ा गया, तो इसे साबित करने की ज़िम्मेदारी मालिक की होती है। हालाँकि, वह व्यक्ति अभी भी कोर्ट में चालान को चुनौती दे सकता है। पहले, डिपार्टमेंट को कोर्ट में केस करना पड़ता था, लेकिन अब मालिक को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट जाना होगा।

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