यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उन मामलों में FIR दर्ज न करें, जिनमें कानून में सिर्फ शिकायत का प्रावधान है।
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| UP पुलिस दहेज समेत 30 मामलों में FIR दर्ज नहीं करेगी , DGP ने सख्त जारी किए निर्देश |
मुख्य बातें:-
DGP ने FIR दर्ज करने के नियमों में बदलाव किया है।
अब दहेज समेत 30 मामलों में सिर्फ शिकायत दर्ज की जाएगी।
यह निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की आपत्ति के बाद जारी किया गया।
लखनऊ। यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन मामलों में कानून में सिर्फ शिकायत का प्रावधान है, उनमें FIR दर्ज करना पूरी तरह से गलत है। DGP ने यह निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा इस मामले पर आपत्ति जताए जाने के बाद जारी किया।
उन्होंने निर्देश में साफ किया कि कभी-कभी पुलिस नियमों के खिलाफ FIR दर्ज करती है। इससे आरोपी को कोर्ट में फायदा मिलता है और पूरी जांच प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। इसे एक गंभीर गलती मानते हुए, हाई कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, DGP ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी मामले में पुलिस रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने से पहले यह पक्का कर लें कि ऐसी FIR दर्ज करने के कानूनी नियम मौजूद हैं या नहीं।
उन्होंने यह भी साफ़ किया कि इन मामलों में मानहानि, घरेलू हिंसा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (ब्लैंक चेक), माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और जानवरों पर अत्याचार शामिल हैं।
इसके अलावा, दहेज से जुड़े कानूनों समेत 30 अलग-अलग कानूनों में सिर्फ़ कोर्ट में शिकायत दर्ज करने का नियम है। उन्होंने सभी थाना इंचार्ज और इन्वेस्टिगेटर को कानूनी नियमों को ध्यान से पढ़ने और उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

