अगर आप या आपके परिवार में कोई मजदूर है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।उत्तर प्रदेश सरकार अब दुर्घटना या मौत की स्थिति में लाखों रुपये दे रही है। जानिए कैसे मिलेगा ₹5 लाख तक का फायदा .
लखनऊ / पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट : उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के तहत राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की पहल की है। इस योजना का उद्देश्य काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इस योजना से लाखों पंजीकृत श्रमिकों को सीधा लाभ मिल रहा है।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
मृत्यु होने पर सहायता: श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।पूर्ण दिव्यांगता पर: यदि श्रमिक पूरी तरह से दिव्यांग हो जाता है, तो ₹3 लाख तक की सहायता दी जाती है।आंशिक दिव्यांगता पर: आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में ₹1 लाख तक की सहायता दी जाती है।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता जरूरी है:
- श्रमिक का नाम उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए
- 18 से 60 वर्ष आयु के बीच होनी चाहिए
- कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए
- दुर्घटना कार्य के दौरान या उससे संबंधित होनी चाहिए
जरूरी दस्तावेज
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- मेडिकल प्रमाण पत्र (दिव्यांगता के मामले में)
- एफआईआर/दुर्घटना रिपोर्ट
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (BOCW पोर्टल)
लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
इसके अलावा, श्रमिक नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
सरकार का उद्देश्य
इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना श्रमिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो रही है। यदि आप या आपके परिवार में कोई निर्माण कार्य से जुड़ा है, तो इस योजना में पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है।
❓ FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही इसका लाभ ले सकते हैं।
Q2. आवेदन करने में कितना समय लगता है?
सभी दस्तावेज सही होने पर 15-30 दिनों में सहायता राशि मिल सकती है।
Q3. क्या ऑनलाइन आवेदन जरूरी है?
नहीं, आप CSC या श्रम कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

