ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (SWM Rules-2026) के उल्लंघन पर बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना: जिलाधिकारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (SWM Rules-2026) के उल्लंघन पर बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना: जिलाधिकारी

आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में गठित 'स्पेशल सेल' (विशेष प्रकोष्ठ) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (SWM Rules-2026) के उल्लंघन पर बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना: जिलाधिकारी

  • मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में गठित 'स्पेशल सेल' की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई संपन्न
  • कूड़े के पृथक्करण के लिए चार अलग-अलग रंग के डस्टबिन लगाना हुआ अनिवार्य
  • लापरवाही बरतने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स से वसूला जाएगा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क

चंदौली। मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 (एस0डब्ल्यू०एम० रूल्स-2026) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में गठित 'स्पेशल सेल' (विशेष प्रकोष्ठ) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति को सुधारने और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में जनपद चन्दौली के अंतर्गत आने वाले सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स (बड़ी मात्रा में कूड़ा उत्पन्न करने वाले संस्थान जैसे- बड़े अपार्टमेंट, होटल, मैरिज हॉल, अस्पताल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आदि) का तत्काल चिन्हीकरण किया जाए। इन सभी संस्थानों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2026 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनपद में चिन्हित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स को अपने परिसर में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण (सेग्रीगेशन) और वैधानिक निस्तारण के लिए चार अलग-अलग प्रकार के डस्टबिन अनिवार्य रूप से स्थापित करने होंगे:
 1. ड्राई वेस्ट (सूखा कूड़ा) के लिए
 2. वेट वेस्ट (गीला कूड़ा) के लिए
 3. सैनिटरी वेस्ट (स्वच्छता अपशिष्ट) के लिए
 4. स्पेशल केयर वेस्ट (विशेष देखभाल अपशिष्ट) के लिए

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा यदि किसी भी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया या कूड़े का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया गया, तो स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार उनके खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (भारी जुर्माना) अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के समस्त चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स के स्टेक होल्डर्स (हितधारकों) के साथ अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), चन्दौली की अध्यक्षता में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, ताकि सभी को नियमों की जानकारी देकर इसका कड़ाई से पालन कराया जा सके।

बैठक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी, नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और स्पेशल सेल के सदस्य उपस्थित रहे।