भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?


📌 प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है?

(A) अनुच्छेद 352

(B) अनुच्छेद 356

(C) अनुच्छेद 360

(D) अनुच्छेद 368

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 360

📖 संक्षिप्त विवरण: संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है, तो वे वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है

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