Yogi Cabinet: यूपी में 'ब्याज माफी योजना-2026' को मंजूरी, बकायेदारों को भारी राहत

Yogi Cabinet: यूपी में 'ब्याज माफी योजना-2026' को मंजूरी, बकायेदारों को भारी राहत

योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026' को दी मंजूरी। 31 दिसंबर 2025 तक के विभिन्न कर बकायों पर ब्याज व पेनल्टी पूरी तरह माफ होगी।

Yogi Cabinet: यूपी में 'ब्याज माफी योजना-2026' को मंजूरी, बकायेदारों को भारी राहत

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 'उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026' को हरी झंडी

31 दिसंबर 2025 तक के टैक्स बकायों पर 100% ब्याज और अर्थदंड होगा माफ

व्यापारियों और करदाताओं को राहत: मुकदमों के बोझ से मुक्ति और राजस्व वसूली को गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ (पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में व्यापारियों और पुराने कर बकायेदारों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। 

योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026' लागू करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश के उन हजारों व्यापारियों, फर्मों और उद्यमियों को भारी वित्तीय राहत मिलेगी, जिनके कर विवाद और बकाये लंबे समय से लंबित पड़े थे।

31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर मिलेगा पूरा लाभ

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, वाणिज्य कर, व्यापार कर, वैट (VAT) और अन्य पूर्ववर्ती राज्य कर कानूनों के तहत 31 दिसंबर 2025 तक सृजित हुए सभी प्रकार के बकायों पर इस माफी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत बकायेदारों को केवल मूल कर राशि (Principal Tax Amount) जमा करनी होगी, जबकि उस पर लगा पूरा संचित ब्याज और दंडात्मक अर्थदंड (Penalty) शत-प्रतिशत माफ कर दिया जाएगा।

विवादों से मुक्ति और राजस्व संग्रहण को गति

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

  • न्यायालयों और ट्रिब्यूनल से मुकदमों का निपटारा: वर्षों से विभिन्न अपीलीय मंचों व न्यायालयों में लंबित मुकदमों का एकमुश्त समाधान कर व्यापारियों को कानूनी झंझटों से मुक्ति दिलाना।

  • फंसा हुआ सरकारी राजस्व निकालना: लंबे समय से अटके पड़े कर बकाये की मूल राशि सरकारी खजाने में त्वरित गति से जमा कराना।

  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा: छोटे व मझोले व्यापारियों पर से ब्याज के रूप में बढ़ते आर्थिक बोझ को समाप्त कर उन्हें पारदर्शी ढंग से नया व्यापार जारी रखने का अवसर प्रदान करना।

योजना का लाभ उठाने के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे करदाता बिना किसी कार्यालयी दौड़-भाग के तय समयसीमा के भीतर आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

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