नई दिल्ली। कोविड-19 के देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ आज शनिवार से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की ओर से देर रात जारी की गई जानकारी के अनुसार इसके तहत देश भर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खोली जा सकती है। मगर इस दौरान कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। यह छूट गैर हॉटस्पॉट के क्षेत्र में ही दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण एक माह से अधिक समय से लॉक डाउन लागू है। अब इसके कुछ दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। यह छूट माल व नगर नगर निगमों की सीमा में आने वाले बाजार परिसरों में लागू नहीं होगा। छूट में कुछ शर्तों के का साथ कुछ श्रेणियां संशोधित की गई हैं।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
मल्टी और सिंगल ब्रांड के माल्स में मौजूद दुकानों को ये छूट नहीं मिलेगी। यानी माल्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। नगर निगम क्षेत्र में आस-पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। लेकिन निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी।
गौरतलब है कि लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।
गृह मंत्रालय ने लगाई हैं कुछ शर्तें
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। शर्तों के मुताबिक..
1-सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनीं चाहिए।
2- दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।
3- स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
4- दुकानदार और ग्राहक को शारीरिक दूरी जैसे उपायों को भी निभाना होगा।
स्कूली किताबों की दुकानों को पहले ही दी छूट दे दी गईं हैं।ज्ञातव्य हो कि इससे पहले 21 अप्रैल को सरकार ने आवश्यक कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर न पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।