लॉक डाउन: अब सोमवार से उठाइये शराब का लुत्फ, सिर्फ करना होगा डिस्टेंसिंग का पालन

लॉक डाउन: अब सोमवार से उठाइये शराब का लुत्फ, सिर्फ करना होगा डिस्टेंसिंग का पालन

 लखनऊ, Purvanchal News Print: कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी नई गाइड लाइंस के तहत अब कल से प्रदेश के सभी जिलों में कन्टेनमेंट एरिया यानि कोरोना संक्रमण फैलने के बाद घोषित हॉटस्पॉट से जुड़े एक से तीन किलोमीटर के दायरे को छोड़कर अन्य बाकी क्षेत्रों में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खुल जाएंगी अब शराब पीने के शौकीन मदिरा पान का लुत्फ उठाने शुरू कर दें. उन्हें सिर्फ डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
प्रदेश सरकार ने कहा है कि इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों का अनुपालन करने की अनिवार्यता के साथ यह अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन ही नहीं सभी जनपदों में शराब की दुकान खोलने की यह व्यवस्था लागू होगी.                                                    सोमवार से देशी, अंग्रेजी शराब, बीयर की फुटकर दुकानें, माडल शाप, भांग की लाइसेंसी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी.
 यह स्पष्ट किया गया है कि इन आबकारी दुकानों पर बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन नहीं किये जाने पर कठोर कार्रवाई होगी. इसके लिए खरीदार और दुकानों के सेल्समैन मास्क लगाए रहेंगे. दुकानों के काउंटर पर एक समय में एक ही व्यक्ति खरीदारी कर सकेगा. खरीदारी के इच्छुक लोग अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद की ही तरह आबकारी दुकानों के बाहर भी सफेद गोले में लाइन में खड़े होंगे. दुकान के बाहर या आसपास खड़े होकर शराब या बीयर पीने की सख्त मनाही होगी.