Breaking News: वाराणासी में कल से खुल जाएंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान, करना होगा डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन
5/20/2020 02:20:00 pm
Purvanchal News Print वाराणासी: कोरोना वायरस के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 31 मई तक आईपीसी की धारा 144 एवं आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू रहेंगे.गुरुवार से कई व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां स्वास्थ्य सुधार से संबंधित शर्तों के साथ संचालित किए जाने की अनुमति दी गई हैं. वाराणासी डीएम कौशल राज शर्मा ने बुधवार को यहां बताया कि सभी धार्मिक स्थल पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया के लिए प्रतिबंधित रहेगा. सभी हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, खेल परिषद स्टेडियम, मनोरंजन पार्क थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हाल तथा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे. समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन गतिविधियां निषिद्ध रहेंगीं. वाराणसी डीएम श्री शर्मा ने आगे बताया कि शहरी क्षेत्र में कतारबद्ध दुकानों के अलावा मार्केट कांप्लेक्स में दुकानें आर्ड ईवन के अनुसार दो चरणों में वर्गीकृत करके पश्चात 50% दुकानें एक दिन और 50% दुकानें अगले दिन के अनुसार सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे. एकल दुकानें सड़क के जिस तरफ स्थित हैं उनके अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी. उपरोक्त व्यवस्था तय करने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा. जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व से खुल रही मंडियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की होलसेल मंडी आर्ड ईवन के आधार पर 50-50 दुकानें खुलने के आधार पर ही खुलेंगीं. इसके लिए संबंधित मंडी के व्यापारी अपने थानाध्यक्ष के माध्यम से व्यवस्था निर्धारित कराएंगे. तथा इसको 21 मई यानि कल गुरुवार से लागू कर ही मंडी खोली जाएगी.उससे पूर्व मंडी नहीं खोली नहीं जायेगी. . उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे.ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट कांप्लेक्स कतारबद्ध दुकानें सड़क की एक दिशा एक दिन तथा सड़क के दूसरी दिशा की दूसरे दिन यानी एक दिन के अंतराल पर खुलेंग. इसके निर्धारण के लिए संबंधित थानाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया जाता है.
Tags