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पूर्वांचल/ चंदौली: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मछली से जुड़े काम करने वालों का निःशुल्क बीमा कर रही है. इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगा है.
आप बिना देरी किए जल्द से जल्द इस योजना लाभ उठा सकते हैं. इस विवरण के अनुसार सारी रिपोर्ट को मत्स्य विभाग में जमा कर दें अन्यथा निःशुल्क इस सरकारी बीमा से वंचित हो जाएंगे. यदि आपका बीमा विभाग के पास पंजीकृत हो गया तो दुर्घटना आदि परिस्थितियों में आपको स्वयं अथवा आश्रित व्यक्ति को बीमा राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
सहायक निदेशक मत्स्य अधिकारी विश्वनाथ सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन में लगे लाभार्थी मत्स्य पालक, मत्स्य विकेता , मत्स्य बीज विक्रेता, मत्स्य परिवहनकर्ता आदि का प्रधानमंत्री बीमा योजनान्तर्गत संचालित मछुआ दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन/व्यवसाय करते समय दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर 2 लाख अथवा स्थायी अपंगता की दशा में रू 01.00 लाख का बीमा क्लेम दिया जायेगा.
लाभार्थी का बीमा प्रीमियम पूर्णतया विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा. लाभार्थी की उम्र 18 से 70 साल के मध्य होनी चाहिये. बीमा कराने हेतु पास पोर्ट साईज फोटो,आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मोबाइल नम्बर, नामिनी का नाम एवं लाभार्थी से रिश्ता,सादे कागज पर आवेदन पत्र भरकर मत्स्य विभाग के कार्यालय में उपलब्ध करा दें.
Source: रविन्द्र यादव व जिला सूचना विभाग.