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Facebook ने आईपीएस अमिताभ के फेसबुक अकाउंट को स्थायी रूप से बाधित कर दिया है। फेसबुक ने कहा- सामुदायिक मान्यताओं का पालन नहीं किया गया।
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सांकेतिक फोटो |
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Edited By: harvansh Patel
उत्तर प्रदेश/ लखनऊ। अभी कुछ दिन पहले ही मुग़लसराय कोतवाली की अवैध वसूली की जारी लिस्ट को लेकर चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के फेसबुक ने उनके एकाउंट को स्थायी रूप से बाधित कर दिया है।
अपने फेसबुक अकाउंट यूआरएल https://Facebook.com/amitabhthakurlko को समाप्त किए जाने के खिलाफ वे सिविल जज जूनियर डिवीज़न लखनऊ इला चौधरी के यहां वाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई के लिए 03 अक्टूबर 2020 नियत की गई है।
ज्ञातव्य हो कि फेसबुक ने 24 सितम्बर 2020 को अमिताभ के फेसबुक अकाउंट को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ ने फेसबुक के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन फेसबुक ने उनके पक्ष को अस्वीकार करते हुए 27 सितम्बर को उनका अकाउंट यह कहते हुए समाप्त कर दिया कि उनके द्वारा सामुदायिक मान्यताओं का पालन नहीं किया गया है।
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने फेसबुक के इस फैसले को गलत बताते हुए अपने वाद में कहा कि फेसबुक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने सामुदायिक मान्यताओं का किस तरह उल्लंघन किया है।
उन्होंने हमेशा फेसबुक के सामुदायिक मान्यताओं का पूरा ध्यान रखा। मेरे facebook को बाधित करना यह निर्णय किन्ही गलत सूचनाओं पर आधारित दिखता है।
अतः उन्होंने अपना अकाउंट तत्काल बहाल करने, अकाउंट बाधित करने का कारण बताने तथा एक वाजिब क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग भी की है।
अमिताभ ठाकुर ने उनके फेसबुक अकाउंट को फेसबुक इंक द्वारा अचानक बाधित किए जाने के मामले में फेसबुक इंक को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में अमिताभ ने कहा कि फेसबुक इंक को किसी के अकाउंट को बिना वजह बाधित करने का अधिकार नहीं है।
आईपीएस ने कहा कि फेसबुक बाधित उन्ही स्थितियों में किया जाता है जब कोई व्यक्ति फर्जी नाम से फेसबुक का संचालन करे, दूसरा परेशान हो या फेसबुक पर गलत आचरण करे।
उन्होंने सात दिन में उचित कार्यवाही नहीं होने पर वे कोर्ट जाने की बात कही थी। इसी के चलते अमिताभ ने वाद दायर किया है।