UP: पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जमानत पर रिहा,इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली 2 महीने की राहत

UP: पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जमानत पर रिहा,इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली 2 महीने की राहत



 सोशल मीडिया- फोटो
उत्तर प्रदेश / लखनऊ:
समाजवादी पार्टी सरकार के समय खनन मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने 2 महीने के लिए जमानत पर रिहा कर दिया है. ये एक रेप केेस में जेेेल में बंद थे.

जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. गायत्री प्रसाद प्रजापति को 2 महीने की राहत दे दी, उन्हें दो महीने के बाद फिर हाजिर होना होगा.

 मालूम हो कि गायत्री प्रसाद प्रजापति समाजवादी पार्टी के समय खनन मंत्री थे, खनन व अन्य मामलों में उनके ऊपर पुलिस ने करवाई किया था. फिर एक रेप केस में जेल में बन्द हो गए थे. इसके बाद उन्होंने कई बार जमानत याचिका मंजूर करने का प्रयास किया मगर जमानत नहीं मिल पाई .

हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने दो महीने के लिए उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है, 5 लाख के व्यक्तिगत बॉन्ड और दो जमानतकर्ताओं की शर्त के साथ गायत्री को जमानत दी गई है, साथ ही लखनऊ पीठ में पूर्व मंत्री से पीड़िता और उनके परिवार के सदस्यों से दूर रहने और उनपर दबाव बनाने या अन्य कोई गलत कार्य नहीं करने का निर्देश दिया गया है. 

इन्हें जेल से बाहर आ जाने के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति व उनके समर्थक काफी राहत में हैं और खुशी महसूस कर रहे हैं.