हिंदी समाचार/पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। अब यूपी में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। हालांकि 15 मई के बाद में पंचायत चुनाव कराने से कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं।
● 15 मई के बाद चुनाव करने से हाईकोर्ट का इंकार
Breaking News, प्रयागराज/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। अब यूपी में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। हालांकि मई माह में पंचायत चुनाव कराने से कोर्ट ने इंकार कर दिया हैं। फिर भी हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की तिथि को निर्धारित कर दी है।
हाईकोर्ट ने योगी सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है।
खबर है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि 17 मार्च तक आरक्षण तय कर लें। इसके साथ ही 30 अप्रैल तक प्रधान व अन्य सदस्यों, 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी सम्पन्न कराएं। बता दें कि, हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को आदेश दिया है।
👉👻दोस्तों, आपको हमारी यह पोस्ट, खबर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इस पोस्ट, न्यूज के बारे में पता चल सके। और नीचे कमेंट अवश्य करें, आपको हमारी यह पोस्ट कैसी लगी ? यदि आपका कोई प्रश्न है, तो नीचे 👇 Comment बॉक्स में हमें बताएं।