बिहार में सवा लाख शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक हटाई

बिहार में सवा लाख शिक्षकों की बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक हटाई

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पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को कुछ शर्तों के साथ एक लाख 25 हजार शिक्षकों की बहाली शुरू करने की इजाजत दे दी है।

पटना हाईकोर्ट, फाइल फोटो

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पटना(बिहार)। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को कुछ शर्तों के साथ एक लाख 25 हजार शिक्षकों की बहाली शुरू करने की इजाजत दे दी है।

 अब तक इस पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। आज नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस बहाली पर लगी रोक को हटाया है।

 बता दें की पूर्व में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था। आज हुए इस फैसले से शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे लाखों  लोगों के चेहरे खिल उठे हैं।

 पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंड पीठ ने गुरुवार को नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को शर्तों के साथ सवा लाख शिक्षकों की बहाली प्रकिया शुरू करने की इजाजत दी है।