सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन के पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट, फोटो-google |
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की अवकाश कालीन खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ केंद्रीय वित्त मंत्रालय की अपील की सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है।
खबर है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर पर लगाए गए आईजीएसटी को असंवैधानिक घोषित किया था।
अब उसे शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दलील दी है कि उच्च न्यायलय ने अपने फैसले के जरिये बड़ा घेरा डाल दिया है।
न न्यायालय के पूछने पर केंद्र ने पहले ही सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए आईजीएससी में छूट दी है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि इस प्रकार की छूट का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आयातित कांस्ट्रेटर को गरीब और जरूरतमंद लोगों में वितरित करना था। निजी रूप से आयातित कांस्ट्रेटर के लिए कोई उद्देश्य नहीं था।
खंडपीठ ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी याचिका में तार्किक सवाल उठाएं हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जीएसटी परिषद में कोरोना संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी छूट के मुद्दे पर विचार के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। यह समूह 8जून 2021 को अपनी रिपोर्ट देगा लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले ने केंद्र के हाथ बांध दिए हैं।
एटर्नी जनरल की दलीलें सुनने के बाद अवकाश कालीन खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन आदेश जारी किया। खंडपीठ ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करके इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश जारी किया।
स्रोत-न्यूज एजेंसी व अन्य।