हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

 कैमूर की अदालत ने एक हत्या के मामले में सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

सांकेतिक फोटो

विनोद कुमार राम, भभुआ (कैमूर): कैमूर की अदालत ने एक हत्या के मामले में सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

ज्ञात हो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने मोहनिया थाना के भरकर गांव निवासी लाल मुनी के पुत्र महेंद्र राम को एक सितंबर 2019 में शराब पीकर अपनी पत्नी सरोजा देवी के साथ मारपीट करना एवं गला दबाकर हत्या करने का मामला मोहनिया थाना कांड संख्या 401 /2019 मैं मृतक के पिता रामगढ़ थाना क्षेत्र के डहरक गांव निवासी शिवपूजन राम ने मुकदमा दर्ज कराया था। 

अदालत ने महेंद्र राम को भादवी 306 के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई एवं बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड नहीं जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अपर लोक अभियोजक मीना देवी सरकार के पक्ष से पैरवी किया।