पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को दुर्गावती प्रखंड में होगा मतदान

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को दुर्गावती प्रखंड में होगा मतदान

 प्रखंड में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में 29 सितंबर को वोट डाला जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। 

सांकेतिक तस्वीर


रिपोर्ट- संजय मल्होत्रा, कैमूर/ दुर्गावती। स्थानीय प्रखंड में त्रि- स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में 29 सितंबर को वोट डाला जाएगा, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है । 

कैमूर में 10 चरणों में होगा मतदान

बताते चलें कि कैमूर जिले में 10 चरणों में मतदान कराया जाएगा, जिसमें दूसरे चरण में दुर्गावती प्रखंड में मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 6 सितंबर को प्रपत्र 05 में सूचना प्रकाशित किया जाएगा।

7 से 13 सितम्बर तक होगा नामांकन

इसके बाद 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक नामांकन किया जाएगा। इसके बाद 16 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी एवं 18 सितंबर तक नाम वापसी किया जाएगा । अधिसूचना जारी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चौक चौराहा से लेकर चाय पान की दुकान तक चुनावी चर्चा जोरों पर चालू है लोग अपने-अपने प्रत्याशियों की तारीफ करते देखे जा रहे है।

167 मतदान केंद्र पर 7 मतदान सहायक कराएंगे एक लाख मतदाताओं को मतदान

दुर्गावती प्रखंड मे 167 मतदान एवं 7 सहायक मतदान केंद्र पर एक लाख मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। दुर्गावती प्रखंड मे  167 मतदान एवं 7 सहायक मतदान केंद्र पर 101933 मतदाता अपने मताधिकार के द्वारा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 

दुर्गावती प्रखंड में ग्राम पंचायत मुखिया के 13 एवं वार्ड सदस्य के  167 पदों के लिए मतदान किया जाएगा । वहीं जिला परिषद सदस्य के दो , ग्राम पंचायत समिति के 17, ग्राम पंचायत सरपंच के 13 एवं सरपंच के सदस्य के  167 पदों के लिए मतदान किया जाएगा। 

48948 महिला एवं 1 ट्रांसजेंडर मतदाता भी डालेंगे वोट

जिसमें दुर्गावती प्रखंड के 101933 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें 52984 पुरुष , 48948 महिला एवं 1 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदाता अपने मताधिकार के द्वारा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे । जिसके लिए प्रशासन के तरफ से 167 मतदान केंद्र एवं 7 सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है कुल मिलाकर 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

ग्राम पंचायतों में आचार संहिता लागू, मुखिया नहीं करा सकेंगे काम

बताते चलें कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। सभी प्रतिनिधियों को आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित किया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रतिनिधियों  के उपर उचित कार्रवाई भी की जाएगी।

चुनाव प्रचार में covid-19 प्रोटोकॉल काल जरूरी 

 सरकार के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार करने का निर्देश जारी किया गया है।