एक किशोर को हत्या के मामले में अदालत ने 3 साल की कारावास की सजा सुनाई

एक किशोर को हत्या के मामले में अदालत ने 3 साल की कारावास की सजा सुनाई

 एक हत्या के मामले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्याय दंडाधिकारी समीम रजा की अदालत ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

सांकेतिक फोटो

रिपोर्ट-विनोद कुमार राम

कैमूर/भभुआ। एक हत्या के मामले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्याय दंडाधिकारी समीम रजा की अदालत ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 


ज्ञात हो कि दुर्गावती थाना क्षेत्र के मसूर पुर गांव निवासी जगरूली शाह के पुत्र सफुद्दीन शाह ने दुर्गावती थाना से आवेदन देकर कहा है कि मैं व मेरी पत्नी आयशा बीवी 30 मार्च 2019 को दुर्गावती नदी के निकटवर्ती है बरम बाबा के पास हम दोनों मियां बीवी घास काट रहे थे लगभग 50 मीटर की दूरी पर मैं था तभी मुझे जोर-जोर से आवाज सुनाई दिया। 


जब मैं जाकर देखा तो एक किशोर ने पुरानी रंजिश के कारण मेरे पत्नी के पेट में चाकू मार दिया है, जिसकी मृत्यु हो गई। इस हत्या के मामले में किशोर न्याय परिषद के प्रधान न्याय दंडाधिकारी समीम रजा की अदालत ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रणधीर कुमार धीरज ने सरकार की पक्ष रखा।