जौनपुर में 14 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद और 20 हजार जुर्माना

जौनपुर में 14 साल पुराने हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद और 20 हजार जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) प्रकाश चंद्र शुक्ल ने हत्या के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और उसके साथ ₹20000 का दंड लगाया है।

सांकेतिक तस्वीर, pnp

पूर्वांचल/ जौनपुर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) प्रकाश चंद्र शुक्ल ने एक हत्या के 14 साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उसके साथ ₹20000 का जुर्माना भरने का दंड लगाया है ।
 
अभियोजन पक्ष के अनुसार जनपद जौनपुर  के जफराबाद इलाके में 7 अक्टूबर 2007 को महारूपुर बबलू सिंह के यहां बरही का आयोजन था निमंत्रण में वादी और उसका पुत्र अजय प्रकाश सिंह व विजय प्रकाश सिंह गए थे। वहां से अजय पड़ोस के एक चिकित्सक के पास रिपोर्ट लेने चला गया था रिपोर्ट लेकर जब वह दावत में शरीक होने आ रहा था तथा वादी का बड़ा बेटा विजय प्रकाश खाना खाकर लौट रहा था रात करीब 8:00 बजे जब वादी उसका लड़का अजय प्रकाश महरुपुर गांव में साधु सिंह के घर के पास पहुंचा तभी दो मोटरसाइकिल सवार उसके पट्टीदार रामाज्ञा सिंह, हनी सिंह, दीपक सिंह व रमेश चौबे निवासी ग्राम गोगांव जिला मिर्जापुर व अन्य लोग असलहा लेकर आए और अजय प्रकाश की मोटरसाइकिल रोक कर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में जौनपुर जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ल ने हत्या के 14 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ₹ 20 हजार का जुर्माना भरने का दंड लगाया है।