बैंकिंग अपडेट: RBI के नए नियम, सभी ट्रांजेक्शन पर Credit-Debit Card नम्बर, CVV व एक्सपायरी डेट डालना जरूरी, बदलेगी लेन-देन की ऑनलाइन व्यवस्था

बैंकिंग अपडेट: RBI के नए नियम, सभी ट्रांजेक्शन पर Credit-Debit Card नम्बर, CVV व एक्सपायरी डेट डालना जरूरी, बदलेगी लेन-देन की ऑनलाइन व्यवस्था

RBI ने क्रेडिट व डेबिट कार्ड को लेकर नया नियम जारी कर रहा है। अब आने वाले समय में आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के 16 अंकों का नंबर याद करने पड़ेंगे।

सांकेतिक फोटो

नई दिल्ली। RBI ने क्रेडिट व डेबिट को लेकर नया नियम जारी कर रहा है। यह नियम ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बनाया जा रहा है। अब आने वाले समय में आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के 16 अंकों  का नंबर याद करने पड़ेंगे। तभी कोई ऑनलाइन लेन-देन हो पाएगा।

देश में लेन - देन की सेवाएं जितनी सरल होती जा रही है, उतनी साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। RBI ग्राहकों के किसी भी जोखिम को मोल लेना नहीं चाहता है। इसी वजह से आरबीआई कुछ नई गाइड लाइन बनाने जा रही है, जिसे शीघ्र लागू किया जाए।


 जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे आरबीआई के नए नियम


 खबर है कि जनवरी 2022 आरबीआई के नए नियम के अनुसार ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्रेडिट और डेबिट कार्ड के सभी 16 नंबर लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्ड को एक्सपायरी डेट व CVV की जानकारी देनी होगी। इससे ग्राहक परेशान तो हो सकते हैं लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उपयुक्त कदम साबित होना तय है।


 RBI की ओर से बदला गया यह नियम ग्राहकों के साइबर अपराध को रोकने के लिए सुरक्षा का एक किला साबित होने वाला है, क्योंकि ग्राहक जब-जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा तब-तब उसे डेबिट- क्रेडिट कार्ड का पूरा ब्यौरा टाइप करना होगा। जैसे कार्ड नंबर ,सीवीवी और कार्ड के स्पायरी डेट की तारीख प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर लागू होगी चाहे वह व्यापारी ट्रांजेक्शन हो अथवा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यह नियम दोनों पर लागू होगा।