हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, 10 सितंबर को होगी सजा

हत्या मामले में एक अभियुक्त दोषी करार, 10 सितंबर को होगी सजा

 न्यायालय ने दस साल पूर्व की हत्या के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। कोर्ट 10 सितंबर को सजा की घोषणा करेगा।

सांकेतिक फ़ोटो


सासाराम (रोहतास)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्द्रह बी के राय के न्यायालय द्वारा दस साल पूर्व के हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने एक अभियुक्त बालमित्र कुमार निवासी कवई, दावथ जिला रोहतास को दोषी करार दिया है। 


इस अभियुक्त पर दस वर्ष पूर्व अपने हीं गांव के सोलह वर्षीय किशोर अधिश्वर कुमार की अपने मित्र के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप था। मामले की प्राथमिकी मृतक किशोर के पिता विजय कुमार सिंह ने दावथ थाना कांड संख्या 48/12 में दर्ज कराई थी। मामले का ट्रायल उक्त न्यायालय में सत्र वाद संख्या 263/17 में चल रहा है। 


मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक रमेश कुमार रमन ने बताया कि दावथ थाना के कवई गांव में दस साल पुर्व 16 नवंबर 2011 को दिन के 12 बजे उक्त अभियुक्त अपने साथी के साथ मिलकर अधिश्वर को मोटरसाइकिल से कहीं ले गये। रात्रि तक जब अधिश्वर घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश करने लगे। इसी क्रम में जब परिजन अभियुक्त के घर गये तो उसने अधिश्वर को कहीं और जाने की बात बतायी। 


अनुसंधान के क्रम में घटना के लगभग तीन माह बाद जब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ करने लगी तब अभियुक्त ने अधिश्वर की हत्या करने की बात स्वीकार की। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने सासाराम से सटे ताराचंडी मंदिर के उपरी पहाड़ी माँझर कुंड से एक नरमुंड एवं फुलपैंट व शर्ट बरामद किया। परिजनों की शिनाख्त के बाद इस मामले का खुलासा हो सका। सजा के बिंदु पर कोर्ट आगामी सितंबर को सुनवाई करेगी।