अपरहण, फिरौती एवं हत्या के मामले में कैमूर के अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई

अपरहण, फिरौती एवं हत्या के मामले में कैमूर के अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई

अपरहण, फिरौती एवं हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सांकेतिक तस्वीर

भभुआ (कैमूर)। अपरहण, फिरौती एवं हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगढ़ थाना क्षेत्र के राम बृक्ष सिंह के पुत्र हितेश कुमार सिंह के पुत्र श्रेयांश कुमार 25 दिसंबर 1916 को अपराधियों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था। काफी खोजबीन के बाद जमुरना गांव के पश्चिम तेज नारायण सिंह के दीवाल के अलमीरा में श्रैयाश का शव बरामद हुआ। जमुरना निवासी तेज नारायण सिंह के पुत्र आदित्य राज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया।


 ज्ञात हो कि अपराधियों ने रूपए के लिए अपहरण कर लिया पिता से फिरौती के रूप में 6 लाख की मांग किया था। अपराधियों ने फिरौती के लिए बालक का हत्या करके शव को छुपा दिया। 


अपर सत्र न्यायधीश राजेश कुमार शुक्ला ने भादवी 302 एवं 364 मैं अजीत राज सिंह को दोषी पाते हुए हत्या अपहरण एवं फिरौती एवं साक्ष्य छिपाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया नहीं जमा करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।


मृतक के परिजनों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत तीन लाख रुपए मुआवजा देने की ऐलान किया।अपर लोक अभियोजक सच्चिदानंद राय एवं बचाव पर से अजीत कुमार ने बहस में भाग लिया।