व्यवहार न्यायालय के एडीजे-2 की अदालत में शराब पीने और तस्करी मामले में दो के विरुद्ध न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाया।
सांकेतिक फोटो |
बक्सर। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की अदालत में सोमवार को शराब पीने और तस्करी मामले में दो के विरुद्ध न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाया। न्यायाधीश ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जहा, सजा 23 को सुनाई जाएगी।
घटना 13 जून 2021 को घटी थी। पुलिस ने मनीष कुमार को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। उसका मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई थी। वह थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव का रहने वाला है।
दूसरे मनीष कुमार साह को पुलिस ने साढ़े आठ लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। वह धनसोइ गांव का रहनेवाला है। पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पुख्ता सबूत पेश किए इस वजह से महज छह माह में कोर्ट नतीजे पर पहुची।