जिला जज संपूर्णानंद तिवारी ने अधिवक्ता संघ को 10 जनवरी से 15 जनवरी तक वर्चुअल ऑनलाइन कार्य करने का आदेश जारी किया है।

सांकेतिक फोटो: Pnp
भभुआ। सिविल कोर्ट भभुआ के दो महिला न्यायिक दंडाधिकारी कोरोना वायरस से पीड़ित होने से जिला जज संपूर्णानंद तिवारी ने पत्रांक संख्या 11 दिनांक 9 जनवरी को न्यायालय परिसर में मुव्वकिल को आने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सभी सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से होगा। जमानत अर्जी अधिवक्ता अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कोर्ट आने की जरूरत नहीं है।
जिला जज संपूर्णानंद तिवारी ने अधिवक्ता संघ को 10 जनवरी से 15 जनवरी तक वर्चुअल ऑनलाइन कार्य करने का आदेश जारी किया है। वे बिना वजह के उपस्थित नहीं होगा। 50 प्रतिशत ही अधिवक्ता न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे। बिना मॉस्क के परिसर में आगमन पर जिला जज संपूर्णानंद तिवारी ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
संयुक्त सचिव मंटू पांडेय ने प्रेस को बताया कि संघ को जिला जज ने पत्र लिखकर 50% उपस्थित एवं ऑनलाइन कार्य करने की फरमान जारी किया है। सभी अधिवक्ता गण वर्चुअल के माध्यम से ऑनलाईन कार्य करेंगे।