दस-दस हजार के अर्थदण्ड के भुगतान पर दो को कोर्ट ने किया बरी

दस-दस हजार के अर्थदण्ड के भुगतान पर दो को कोर्ट ने किया बरी

 व्यवहार न्यायालय के नितिन त्रिपाठी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी की अदालत में गुरुवार को दो मुकदमे की सुनवाई की गई।

सांकेतिक फोटो
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अलग-अलग दो थाना क्षेत्र का लम्बे समय से चल रहा था मुकदमा

 बक्सर। व्यवहार न्यायालय के नितिन त्रिपाठी ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी की अदालत में गुरुवार को दो मुकदमे की सुनवाई की गई। जिसमें न्यायाधीश ने दोनों पर दस-दस हजार का अर्थदण्ड के भुगतान पर उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। 

इसमे पहला मामला कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र का है। आरोपित नोनिया पूरा निवासी विनोद साह पर एक नाबालिग बच्ची कुछ एक्टर से टक्कर मारने का आरोप था। घटना की सूचक मृतक की माँ रेशमी देवी के फर्द फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना 3 जुलाई 2006 को घटी थी। इस मामले में पुलिस कोर्ट के समक्ष पुख्ता सुबूत पेश नही किए। इस वजह से कोर्ट ने 15 साल बाद जुर्माना लगा कर छोड़ दिया। 

दूसरी घटना ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। अरियाव गांव निवासी शिवशंकर सिंह पर पुलिस बल द्वारा छापेमारी के क्रम में आरोपित को भगाने का आरोप था। घटना 2005 में घटी थी। इसके 16 साल बाद आरोपित दस हजार का जुर्माना और पूर्व में जितने दिन जेल में था। उतनी ही सजा को पर्याप्त मान कर उसे मुकदमे से बरी कर दिया।