हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कोविड-19 के मामले में वृद्धि के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किये हैं। पचास प्रतिशत न्यायिक अधिकारी रोटेशन आधार पर काम करेंगे।
प्रयागराज। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कोविड-19 के मामले में वृद्धि के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किये हैं। पचास प्रतिशत न्यायिक अधिकारी रोटेशन आधार पर काम करेंगे। जिला न्यायालयों में इंट्री के लिए जिला जज का परमिशन लेन पड़ेगा। वह भी अति महत्वपूर्ण व आवश्यक केस के मामले में ही स्वीकृति दी जा सकती है। इस तरह कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी की गई है।
आज 16 जनवरी को बढ़ते कोरोना के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश सभी जिला न्यायालयों पर लागू होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों वादकारियों को प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोविड-19 मामले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं।
हाईकोर्ट द्वारा जारी नई गाइड लाइन इस प्रकार है-
1- पचास प्रतिशत न्यायिक अधिकारी रोटेशन आधार पर काम करेंगे।
2- न्यायलयों में वादकारियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
3- जिला जज के आदेश पर ही कोई वादकारी किसी महत्वपूर्ण व आवश्यक केस में ही न्यायालय में इंट्री पा सकता है।
इस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों वादकारियों को प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जिला जज के आदेश पर किसी अति आवश्यक व महत्वपूर्ण केस में वादकारी कोर्ट में प्रवेश पा सकेंगे।
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