अगर आप सरकारी कोटे की दुकान चलाते हैं तो आपके लिए यूपी सरकार से खाद सुरक्षा का लाइसेंस लेना अनिवार्य है , नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा |
Purvanchal News Print| लखनऊ। अगर आप सरकारी कोटे की दुकान चलते हैं तो आपके लिए यूपी सरकार से खाद सुरक्षा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के कोटे की दुकान नहीं चला सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको के ऊपर कभी की FIR दर्ज हो सकता है। इस लाइसेंस की प्रक्रिया सामने आने के बाद कोटेदारों में परेशान हो गए है।
सूत्रों ने बताया कि यूपी के 75 जिलों के संचालित हो रहे कोटे की दुकानों में ज्यादातर बगैर खाद सुरक्षा लाइसेंस की दुकानें संचालित कर रहे हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है और अब इनके खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है अब। काफी पहले से ही खाद सुरक्षा का लाइसेंस अनिवार्य बन गया है।
लखीमपुर: मितौली क्षेत्र में 3 कोटेदार पर FIR
खबर है कि लखीमपुर जिले के मितौली के खाद्य निरीक्षक ने बिना खाद सुरक्षा लाइसेंस के कोटे का संचालन कर रहे तीन कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। खाद निरीक्षक ने इन सभी कोटेदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। इस कार्रवाई से जिले भर के कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है।
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