Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर तोड़ फोड़ मामले में यूपी सरकार से तीन दिनों में मांगा जवाब

Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने बुलडोजर तोड़ फोड़ मामले में यूपी सरकार से तीन दिनों में मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की नई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य प्रतिभागियों से जवाब मांगा है |  

Supreme Court (उच्चतम न्यायालय) ने बुलडोजर तोड़ फोड़ मामले में यूपी सरकार से तीन दिनों में मांगा जवाब

Purvanchal News Print | नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कानपुर हिंसा के बाद कथित अवैध भवनों में तोड़फोड़ रोकने की मांग को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की नई जनहित याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार अन्य प्रतिभागियों से जवाब मांगा है। गुरुवार को कोर्ट ने सरकार व अन्य को जवाब आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 दिनों का समय दिया है।  


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अवकाश कालीन पीठ ने जमीयत उलेमा हिंद की नई याचिका पर आज उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य प्रतिभागियों को अपना जवाब आपत्ति 3 दिनों में दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख तय की है। 

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बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने 13 जून को उच्चतम न्यायालय में नई याचिका दायर की थी  और  उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देने की गुहार सिर्फ अदालत से लगाई गई थी कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने इन  याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद कहा कि वह तो तोड़ फोड़ पर रोक नहीं लगा सकती है, सिर्फ इस कार्रवाई को कानून के अनुसार करने के लिए कह सकती है।

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