कांग्रेस नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष को चुनाव अधिकारी से मारपीट के मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सही माना और दो साल की सजा सुनाया है |
कांग्रेस नेता व उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर |
खबर है कि न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को आज गुरुवार को दो साल की सजा सुनाया है। इन्हें उस मामले में सजा सुनाई गयी जिनमें इनके ऊपर मतदान अधिकारी से मारपीट करने का आरोप लगा था। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला उनके ऊपर 26 साल पहले दर्ज किया गया था।
बता दें आपको ये सजा लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। जिनमें कहा गया है कि राजबब्बर ने चुनाव दौरान मताधिकारी से मारपीट की थी। इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चला। इस मामले में कोर्ट ने आरोप को सही माना और कांग्रेस नेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई।
यह मामला है 2 मई 1996 का
उस समय मतदान अधिकारी ने वजीरगंज थाने में कांग्रेस नेता राज बब्बर के खिलाफ मामला FIR दर्ज कराया था। उस दौरान राज बब्बर समाजवादी के प्रत्याशी थे। आरोप था कि राज बब्बर ने सरकारी कार्य बाधा पहुंचाई थी और चुनाव अधिक से मारपीट की थी। इस मामले के दोषी ठहराए गए हैं। खबर है कि फैसला सुनाए जाते समय राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। बताया जाता है कि इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी आगे कोर्ट में पैरवी करेगी।