अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने अभियुक्तों को धारा 304 में सात- सात वर्ष कारावास और दस - दस हजार रुपये अर्थ दंड और धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड सजा सुनाई।
चंदौली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने थाना शहाबगंज में एक मारपीट के हुए मैट के मामले में अभियुक्तों को धारा 304 में सात सात वर्ष कारावास सुनाया है इसके दस दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया।
वहीं जबकि धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड और साथ ही धारा 504 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड धारा 506 में एक एक वर्ष कारावास व दो दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने की है ।
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मामला यह है कि वादी मुकदमा संजय यादव ने थाना शहाबगंज पर एक तहरीर दिया कि दिनांक 21-10-2000 को करीब 11 बजे उनके गांव के लोरिक यादव उर्फ जयप्रकाश यादव रामदहिंन यादव विजेंद्र यादव जमीन के विवाद को लेकर एक राय होकर अपने अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके पिता राममूरत यादव को खेत से लौटते समय घेर कर मारने लगे।
उनके शोर पर उसके घर के रामकृत यादव,लक्ष्मण यादव, श्लोक यादव, सुरेंद्र यादव दौड़कर उसके पिता को बचाने के लिए मौके पर आये तो उन लोगों को भी उक्त लोग लाठी डंडे से मारे पीटे तथा गाली गुप्ता व धमकी दिये। उन लोगों के मारने से उसके पिता बेहोश हो गए। दवा इलाज के लिए बनारस ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ इलाज के दौरान चोटहिल की मौत हो गई। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल 15 साक्षियों का बयान अंकित कराया गया। उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को दोषी पाया गया।
माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने अभियुक्तों को धारा 304 में सात सात वर्ष कारावास दस दस हजार रुपये अर्थ दंड और धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड और साथ ही धारा 504 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड धारा 506 में एक एक वर्ष कारावास व दो दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने किया।
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