मारपीट में हुई मौत के मामले में अभियुक्तों को धारा 304 में सात-सात वर्ष कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड

मारपीट में हुई मौत के मामले में अभियुक्तों को धारा 304 में सात-सात वर्ष कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने अभियुक्तों को धारा 304 में सात- सात वर्ष कारावास और दस - दस हजार रुपये अर्थ दंड और धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड सजा सुनाई।


👉 धारा 323, 504 व 506 में भी कई अभियुक्तों पर आरोप सिद्ध, कारावास व अर्थ दंड  

चंदौली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने थाना शहाबगंज  में एक मारपीट के हुए मैट के मामले में अभियुक्तों को धारा 304 में सात सात वर्ष कारावास सुनाया है इसके दस दस हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया।

 वहीं जबकि धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड और साथ ही धारा 504 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड धारा 506 में एक एक वर्ष कारावास व दो दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने की है ।


सम्बंधित खबरें :- चंदौली में पत्नी की हत्या के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम ने पति व जेठ को उम्र कैद की सजा सुनाई


मामला यह है कि वादी मुकदमा संजय यादव ने थाना शहाबगंज पर एक तहरीर दिया कि दिनांक 21-10-2000 को करीब 11 बजे उनके गांव के लोरिक यादव उर्फ जयप्रकाश यादव रामदहिंन यादव विजेंद्र यादव जमीन के विवाद को लेकर एक राय होकर अपने अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर उसके पिता राममूरत यादव को खेत से लौटते समय घेर कर मारने लगे। 


उनके शोर पर उसके घर के रामकृत यादव,लक्ष्मण यादव, श्लोक यादव, सुरेंद्र यादव दौड़कर उसके पिता को बचाने के लिए मौके पर आये तो उन लोगों को भी उक्त लोग लाठी डंडे से मारे पीटे तथा गाली गुप्ता व धमकी दिये।  उन लोगों के मारने से उसके पिता बेहोश हो गए। दवा इलाज के लिए बनारस ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ इलाज के दौरान चोटहिल की मौत हो गई।  दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल 15 साक्षियों का बयान अंकित कराया गया।  उक्त मुकदमें में अभियुक्तों को दोषी पाया गया।


 माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जगदीश प्रसाद ने अभियुक्तों को धारा 304 में सात सात वर्ष कारावास दस दस हजार रुपये अर्थ दंड और धारा 323 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड और साथ ही धारा 504 में छः छः माह कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड धारा 506 में एक एक वर्ष कारावास व दो दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजय कुमार त्रिपाठी ने किया।

सबसे विश्वसनीय पूर्वांचल का हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट पर पढ़ें- पूर्वांचल का इतिहास व राजनीती, हरवंश पूर्वांचली के साथ पूर्वांचल की बात | पढ़े - समग्र विकास व खुशहाली का सच, पूर्वांचल का रक्तांचल, पृथक राज्य का गठन कब तक, भोजपुरी सिनेमा, ब्लॉगिंग व यूट्यूब से कैसे करें कमाई, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ख़बरें गतिविधियां |  For more related stories, follow: News in Hindi -👉Facebook, 👉Twitter.  👉Instagram. 👉 Teligram .