Mau News | गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा

Mau News | गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा

गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ने मुख्तार अंसारी सहित सभी 4 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है | 
बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी हुई

मऊ। शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए ने मामले में आरोप तय करने के लिए मुख्तार अंसारी सहित सभी 4 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। साथ ही  इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली 15 सितंबर की तिथि नियत की है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। 

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट के समक्ष रखा। अभी मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिसमें मुख्तार सहित चारों आरोपियों पर आरोप तय होना बाकी है।

 शनिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लेकिन बाराबंकी जेल में बंद तीन आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी, जिसके चलते आरोप तय नहीं हो सका। अब विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में मुख्तार सहित सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया। 
 इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 सितंबर की निर्धातिर की गयी।
 

सबसे विश्वसनीय पूर्वांचल का 
हिंदी न्यूज़ वेबसाइट पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट | For more related stories, follow: News in Hindi -👉Facebook, 👉Twitter.  👉Instagram. 👉 Teligram.