'भड़काऊ भाषण' मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना, तीन साल की हुई सजा

'भड़काऊ भाषण' मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना, तीन साल की हुई सजा

समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है।

'भड़काऊ भाषण' मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी माना, तीन साल की हुई सजा

 👉तीन साल की हुई सजा, फैसले के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मडराया 


लखनऊ। समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आज गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। इस वजह से अब उनकी विधान सभा सदस्यता भी जा सकती है।

बता दें कि सपा नेता आजम खान पर तीन साल पूर्व रामपुर के मिलक में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था।


 इस मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें दर्ज मुकदमे की तीन धाराओं के तहत तीन साल की सजा भी सुनाई। इस फैसले के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं।


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