राजधानी में 14 जनवरी से 5 फरवरी तक 144 धारा लागू ,विधान सभा के एक किलोमीटर के दायरे में जाने पर लगी पाबन्दी

राजधानी में 14 जनवरी से 5 फरवरी तक 144 धारा लागू ,विधान सभा के एक किलोमीटर के दायरे में जाने पर लगी पाबन्दी

यूपी की राजधानी में मकर संक्रान्ति, कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के उर्स के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है |

राजधानी में 14 जनवरी से 5 फरवरी तक 144 धारा लागू ,विधान सभा के एक किलोमीटर के दायरे में जाने पर लगी पूर्ण पाबन्दी

लखनऊ। यूपी की राजधानी में मकर संक्रान्ति, कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के उर्स के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। 

जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को बराबर अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश दिए है। इस दौरान विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली सहित कुछ वाहनों पर भी रोक रहेगी।

विधान भवन को जाने वाले मार्गों पर विशेष सख्ती, ड्रोन से शूटिंग पर भी पाबन्दी 


राजधानी में धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, तांगागाड़ी, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गयी है। इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्तों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग नहीं किया जा सकता है , यहां अब पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा।धारा 144 में उसओर से गुजरने पर कुछ वाहनों पर पाबन्दी लगा दी गयी हैं 

पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकठ्ठा होने पर धारा 144 का उलंधन माना जायेगा


जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने साफ कहा है कि 14 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्यौहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जा  रही हैं। यहां वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम के मद्देनजर लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है। 

वहीं कोविड महामारी को लेकर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ही किसी कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर धारा 144 का उलंधन माना जायेगा


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