कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं लौटा रहे विद्यालय फीस, डीआईओएस को सौंपे ज्ञापन

कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं लौटा रहे विद्यालय फीस, डीआईओएस को सौंपे ज्ञापन

जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन देकर कहा, माननीय न्यायालय के आदेश पर भी विद्यालय प्रबंधन अभिभावकों को फीस में कोई भी छूट देने से मना कर दिया है ।


महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बतायीं समस्याएं


वाराणसी। महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी ने आज जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन देकर कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश पर भी प्रबंधन ने अभिभावकों को फीस में कोई भी छूट देने से मना कर दिया है ।

 बावजूद इसके अभिभावकों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई जनहित याचिका में सभी निजी स्कूल संचालकों को कोविड कॉल में निर्धारित फीस का 15% अभिभावकों को वापस लौटाने का निर्देश दिया गया है।

 इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बाकायदा शासनादेश जारी कर निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि कोरोना कॉल में अभिभावकों से वसूली गई फीस का 15% वापस करना जरूरी है।इस बारे में आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमंडल जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी से मिलकर निजी स्कूलों के विरुद्ध इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया है की उनके विद्यालय DPS में किसी भी अभिभावक को फीस में कोई छूट नहीं दिया गया है और ना ही पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन के निर्णय को ही माना है ।

वाराणसी महिला व्यापार मंडल के पत्र को प्राप्त करने के पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक ने अवगत कराया है कि वे अभिभावकों से कोविड कॉल में वसूली गई फीस का 15% प्रतिशत वापस करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

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