PM नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत

PM नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने PM मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस की गिरफ्तारी पर खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी।

👉कहा- वह न्यायपालिका को सलाम करते हैं और आभारी हैं कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा

नई दिल्ली। PM नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में अंतरिम जमानत पाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को कहा कि वह न्यायपालिका को सलाम करते हैं और आभारी हैं कि उच्चतम न्यायालय ने उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा।

खेड़ा को उनकी कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में असम पुलिस ने आज गिरफ्तार किया था। इससे पहले खेड़ा को दिल्ली-रायपुर की उड़ान से उतारा गया था। फिर असम पुलिस ने खेड़ा को तब गिरफ्तार कर लिया जब वह पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने रायपुर जान चाह रहे थे।

खबर है कि दिल्ली की एक अदालत ने PM मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस की गिरफ्तारी पर खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने खेड़ा को असम में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत देने का आदेश दे दिया था।

श्री खेड़ा ने रिहा होने के बाद द्वारका अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून ने उन्हें संरक्षण दिया है और वह आभारी हैं कि शीर्ष अदालत ने उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सच्चाई की लड़ाई को लड़ रहे हैं। रिहा होने पर दिल्ली द्वारका अदालत के बाहर पार्टी समर्थकों ने फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

खेड़ा ने कहा कि उन्हें न तो गिरफ्तारी के कारण बताए गए और न ही इस मामले में प्राथमिकी की प्रति ही दी गई। उन्होंने कहा, ‘‘ न्यायपालिका में मेरा पूरा भरोसा है और इसकी कार्यवाही पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।’’ उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा कानून का सम्मान किया है। 

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