सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) की अदालत ने अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Varanasi Breaking news : अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना |
वाराणसी। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। मुख्तार को उम्रकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
ज्ञातव्य हो कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है। आज दोपहर बाद सजा का एलान कर दिया जायेगा। पूर्वांचल में सभी की निगाहें इस ओर टिकी हुई है कि मुख्तार को क्या सजा मिलेगी?
बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा मिल चुकी है। लेकिन, इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड का मामला सबसे बड़ा मन जा रहा है। अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी ही मुख्य आरोपी है अदालय का फैसला आने के मद्देनजर वाराणसी सिविल कोर्ट परिसर के साथ नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था बड़ा दी गयी है।
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सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया विभाग नजर |
सिविल कोर्ट परिसर में आने-जाने वाले हर व्यक्ति पर पुलिस और खुफिया विभाग नजर रख रही है। अधिवक्ता अनुज यादव मुताबिक दिनदहाड़े अवधेश राय की हत्या की गई थी। अब 32 साल पुराने इस मामले में एमपी-एलएलए कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिया है।
घटना के दो चश्मदीद गवाहों ने गवाही भी दी। लंच के बाद दोपहर दो बजे कोर्ट में सजा का एलान हो जायेगा ।एमपी-एमएलए कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित पड़ा हुआ है।
अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और मौजूदा कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। आज सोमवार को एमपी-एमएलए अदालत के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया है। कहा - बड़े भाई की नृशंस तरीके से हत्या करने वाले को अदालत कठोर से कठोर सजा देगी।
उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वाले अपराधियों के खिलाफ तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष करता रहा। माफिया के धनबल, बाहुबल और सत्ता से गठजोड़ के आगे ने कभी नहीं झुके। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने परिवार और अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन इन लोगों ने लड़ाई को जारी रखा।
तीन अगस्त 1991 को वैन से आए बदमाशों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग
तीन अगस्त 1991 को वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इस समय सुबह का वक्त था। एक वैन से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग करते हुए अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था । अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से पूरा पूर्वांचल दहल गया था।
इस घटना में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया। साथ में भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम दर्ज रहा। इनमें से पहले ही कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। जबकि राकेश न्यायिक का केस प्रयागराज कोर्ट में चल रहा है।
बताया जाता हैं कि मर्डर जैसे मामले में फोटोस्टेट पत्रावली के आधार पर सुनवाई का संभवत: यह पहला प्रकरण है। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट तक गया। मगर, लंबी कानूनी प्रक्रिया के तहत वाराणसी की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने पांच जून को फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी। आज कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दे दिय।