मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराए गए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई, जिससे उनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई| चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी|
नई दिल्ली | सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल कर दी गई है। मार्च 2023 में उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई. इससे उनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई। चार अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।
🔷 यह मुद्दा है
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनकी आपराधिक मानहानि की टिप्पणी पर फौरी राहत दी है। कांग्रेस नेता की सजा पर फिलहाल कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में रोक लगा दी थी। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले भी उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में फंस गए थे। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहुल सुप्रीम कोर्ट से छुटकारा पाने के बाद फिर से लोकसभा सदस्य बन सकते हैं।
🔷 क्या राहुल गांधी के 2024 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने का रास्ता भी स्पष्ट हो गया ?
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया, बल्कि सजा पर रोक लगाई है। इस मामले में अब नए सिरे से सुनवाई की जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाता है, तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं, दो साल से कम सजा मिलने पर या कोर्ट से बरी होने पर राहुल चुनाव लड़ सकेंगे। हालाँकि, ये निर्णय कब तक होगा पता लगाना होगा। 2024 के चुनाव के बाद भी न्यायालय का फैसला आ सकता है। यही कारण है कि राहुल 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं।