Supreme Court: कोर्ट ने केंद्र से पूछा- जम्मू कश्मीर को कब तक मिलेगा राज्य का दर्जा, समय सीमा बताए सरकार

Supreme Court: कोर्ट ने केंद्र से पूछा- जम्मू कश्मीर को कब तक मिलेगा राज्य का दर्जा, समय सीमा बताए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह बताये कि जम्मू कश्मीर को कब तक राज्य का दर्जा मिलेगा | 


नई दिल्ली /Purvanchal News Print 
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह बताये कि जम्मू कश्मीर को कब तक राज्य का दर्जा मिलेगा | इसकी समय सीमा भी बताए | सरकार के पास राज्य सरकारकहा कि केंद्र को साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की क्या समय सीमा और रोडमैप है। 


बता दें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि सरकार जम्मू कश्मीर को कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेगी। कोर्ट ने सरकार से समय सीमा और रोडमैप बताने को कहा। 


दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को साफ करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की उसकी क्या समय सीमा और उसका रोडमैप भी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को बहाल करना बहुत जरूरी है। 

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