Chandrababu Naidu's arrest : भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार: 'सबूत मांगे, सीआईडी ने नहीं दिखाया '

Chandrababu Naidu's arrest : भ्रष्टाचार के मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार: 'सबूत मांगे, सीआईडी ने नहीं दिखाया '

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी किया था | 

सीआईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया 

👉नायडू को हिरासत में लेने के लिए शनिवार तड़के पुलिस अधिकारियों की एक टीम पहुंची

नई दिल्ली | आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में शनिवार तड़के गिरफ्तार कर लिया।

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उन्हें बिना किसी उचित सूचना के गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने उन्हें सबूत दिखाने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, 'मैंने कोई कदाचार या भ्रष्टाचार नहीं किया। सीआईडी ने मुझे बिना किसी उचित सूचना के गिरफ्तार किया और मैंने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया और मेरी भूमिका के बिना एफआईआर में मेरा नाम जोड़ दिया।

एक अधिकारी के अनुसार, तेदेपा नेता को आंध्र प्रदेश आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम के आर के फंक्शन हॉल से गिरफ्तार किया।समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

नायडू को हिरासत में लेने के लिए शनिवार तड़के पुलिस अधिकारियों की एक टीम इलाके में पहुंची। हालांकि, वे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि तेदेपा कार्यकर्ताओं के एक समूह की पुलिसकर्मियों के साथ बहस हो गई और उन्होंने देर रात की कार्रवाई पर सवाल उठाया।


पार्टी के नेताओं ने वरिष्ठ नेता के खिलाफ देर रात पुलिस कार्रवाई की निंदा की। वहीं पुलिस ने कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है।

तेदेपा नेता के वकील के अनुसार, वे नायडू की जमानत के लिए उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा, 'सीआईडी उच्च रक्तचाप और मधुमेह का पता चलने के बाद चंद्रबाबू को चिकित्सा जांच के लिए ले गई है। हम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर रहे हैं, "नायडू के वकील ने एएनआई को बताया।

नायडू को दिए गए नोटिस के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री को आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 465 (जालसाजी) सहित संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून भी लगाया है।

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