RBI Decision: आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत को-ऑपरेटिव बैंकों के नाम बदलने से जुड़ा नया नियम नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया है |
नयी दिल्ली | एक बड़ी खबर सामने आयी है | देश के केंद्रीय बैंक और बैंकों के रेगुलेटर RBI ने आज को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए नया नियम लागू किया है , इसके तहत को-ऑपरेटिव बैंको को अपना नाम बदलने पर परिबंध लगा दिया है ये केवल उसी सूरत में अपना नाम बदल सकते हैं जब आरबीआई इन्हें लिखित में निर्देश दे और बैंक के नाम बदलने से कोई आपत्ति नहीं है |
RBI की यह है गाइडलाइंस
RBI का कहना है कई जब तक वह यह प्रमाणित नहीं कर देता कि इस तरह के बदलाव पर कोई आपत्ति नहीं है, तब तक इसे बनये रखा जा सकता है | लिहाजा आरबीआई ने होने वाली प्रक्रिया के बारे में गाइडलाइंस जारी करने का फैसला करना पड़ा |. (सीआरसीएस)/सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को इसकी मंजूरी का संकेत नहीं दिया जाएगा |
आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में ये साफ कर दिया है कि इस सर्कुलर के जारी होते ही ये गाइडलाइंस लागू हो जाएंगी|. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (BR Act) 1949 के सेक्शन 49बी और 49सी जो कि कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होते हैं | इसके सेक्शन 49बी के नियम सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज के ऊपर भी लागू होते हैं |
RBI ने एक स्पष्टीकरण भी किया जारी
इस नए नियम के अलावा आरबीआई ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है और यह भी कोऑपरेटिव बैंकों से जुड़ा है | सभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स (DCCBs) के लिए ये गाइडलाइंस जारी हुयी है | डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अब से नए ऑफिस खोलने, नई शाखाएं खोलने, एटीएम इंस्टॉल करने और अपने दफ्तरों की लोकेशन बदलने के लिए भी आरबीआई की लिखित मंजूरी की जरूरी होगी |
ठीक इसी तरह आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 (जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू है) के मुताबिक कारोबार के नए स्थान खोलने के लिए भी रिजर्व बैंक को सूचना देनी होगी और लोकेशन बदलने की जानकारी भी देनी होगी.| दरअसल, पिछले कुछ समय से
आरबीआई को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं और साथ ही मांग की जा रही थी कि आरबीआई इसे लेकर स्पष्टीकरण जारी करे. |
DCCBs को आरबीआई को लिखित मंजूरी की जरूरत आवश्यक
इससे जुड़े कुछ मामलों की जांच करने के बाद आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि समान शहर, गांव या कस्बे में नई शाखाएं खोलने, नए ऑफिस खोलने या शाखाओं का विस्तार करने के लिए DCCBs को आरबीआई से लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी | इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं जिनका पालन DCCBs को करना पड़ेगा , ये सर्कुलर सभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू किया गया है |