प्राथमिक विद्यालय सरने में विश्व बाल अधिकार दिवस का आयोजन

प्राथमिक विद्यालय सरने में विश्व बाल अधिकार दिवस का आयोजन

प्राथमिक विद्यालय सरने में सोमवार को विश्व बाल अधिकार दिवस के मौके पर बच्चों को उनके अधिकारों पर चर्चा किया गया | 

प्राथमिक विद्यालय सरने में विश्व बाल अधिकार दिवस का आयोजन

नियामताबाद , चन्दौली | प्राथमिक विद्यालय सरने में सोमवार को विश्व बाल अधिकार दिवस के अवसर पर बच्चों को उनके अधिकारों के विषय में बताया गया एवं बाल अधिकार दिवस की स्थापना एवं भारत में कब लागू हुआ इस विषय में जानकारी दी गई ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1959 में बाल अधिकारो को घोषणा की गई ।भारत ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को समर्थन किया हालांकि बाल अधिकारों को 20 नवंबर 2007 में स्वीकार किया गया |  बाल विकास एवं कल्याण के लिए मार्च 2007 में भारत सरकार ने एक संवैधानिक संस्था या कमिश्नर बनाया, जिसका नाम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग रखा गया।

प्राथमिक विद्यालय सरने में विश्व बाल अधिकार दिवस का आयोजन

भारत में बाल अधिकार के विषय में शिक्षिका नीलम तिवारी द्वारा बच्चों को बताया गया! शिक्षिका द्वारा बताया गया कि भारत में भारतीय बच्चों को मुख्यतः 16 अधिकार दिए गए हैं जिसमें जीवन का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है इसके अलावा भेदभाव न हो माता पिता की जिम्मेदारी है |

स्वास्थ्य सेवाएं ;अच्छा जीवन स्तर ;विकलांग बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था; नशीले पदार्थों से बचाव ;दुर्व्यवहार से रक्षा क्रीडा और सांस्कृतिक गतिविधियां ;अनाथ बच्चों की रक्षा बाल श्रमिकों की सुरक्षा ;यौन शोषण से बचाव की किशोर न्याय प्रबंधन ;यातना देने पर रोक आदि अधिकार महत्वपूर्ण है |

प्राथमिक विद्यालय सरने में विश्व बाल अधिकार दिवस का आयोजन


विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती नीतू सिंह द्वारा बच्चों को चार्ट एवं रंगोली के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए बताया गया एवं उपस्थित अभिभावकों से बालिकाओं को पढ़ने का अवसर देने एवं कम उम्र में बाल विवाह न करने की शिक्षा दी गई | इस अवसर पर विद्यालय परिवार की सभी शिक्षिकाएं उपस्थित रही एवं गांव से बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे।


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