क्या आपका जीएसटी बिल फर्जी तो नहीं, Fake GST Invoice से न बन जाएं बेवकूफ, इन चीजों से झट से कर लें पहचान

एक नकली जीएसटी बिल तैयारकरके आपको कोई दे सकता है | सामान या सेवाओं की सप्लाई या जीएसटी पेमेंट के बिना भी, व्यापारियों और ग्राहकों को धोखा देने के लिए घोटालेबाज सक्रीय हैं | 

क्या आपका जीएसटी बिल फर्जी तो नहीं, Fake GST Invoice से न बन जाएं बेवकूफ, इन चीजों से झट से कर लें पहचान
क्या आपका जीएसटी बिल फर्जी तो नहीं, Fake GST Invoice से न बन जाएं बेवकूफ, इन चीजों से झट से कर लें पहचान 

Trending News / Purvanchal News Print : खबर है कि पिछले कुछ समय से जीएसटी अधिकारी जीएसटी फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं | जीएसटी काउंसिल के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा जीएसटी फर्जीवाड़ा फर्जी इनवॉयस बिल के जरिए ही हो रहा है|  देश में वैट, सर्विस टैक्स वगैरह जैसे कई अप्रत्यक्ष करों (Indirect Tax) को हटाकर टैक्सेशन सिस्टम को आसान बनाने के लिए साल 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था |  

इसमें जीएसटी के तहत हर रजिस्टर्ड बिजनेस को एक वैध GSTIN युक्त एक चालान जारी करने की जरूरत होती है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी और स्टेट जीएसटी का ब्रेकअप दिखाएगा. हालांकि, हर दूसरे नए सिस्टम की तरह भी कई धोखेबाजों ने जीएसटी सिस्टम का फायदा उठने की शिकायतें आम  होती जा रही है| 

नकली जीएसटी बिल है बन रही बड़ी समस्या


नकली जीएसटी चालान अधिकारियों के लिए टैक्स चोरी का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है |  विशेष रूप से, नकली जीएसटी चालान के रूप में धोखाधड़ी के ऐसे बड़े पैमाने पर मामले छोटे व्यवसायों और ग्राहकों के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि ये धोखेबाज टैक्स के नाम पर कस्टमर्स की ओर से पेमेंट किए गए पैसे को ठगने में मदद करते है | .

क्या आपका जीएसटी बिल फर्जी तो नहीं, Fake GST Invoice से न बन जाएं बेवकूफ, इन चीजों से झट से कर लें पहचान
सांकेतिक रसीद 


जैसा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामान या सेवाओं की सप्लाई या जीएसटी पेमेंट के बिना भी, व्यापारियों और ग्राहकों को धोखा देने के लिए घोटालेबाज एक नकली जीएसटी बिल तैयार कर रहे  |  यह मूल रूप से टैक्स चोरी, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैश में बदलने, फर्जी परचेज बुक करने या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कारणों के लिए किया जाता है| 

नकली जीएसटी बिल की पहचान कैसे करें | How to identify Fake GST Invoice

नकली जीएसटी चालान या बिल की पहचान कई तरीकों से किया जा सकता है |  

GSTIN Verification के जरिये पता लगाएं 

1. सबसे पहले आप आधिकारिक जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाकर जीएसटीआईएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) को वेरिफाई करके जीएसटी चालान को वेरिफाई किया जा सकता हैं | 

2. होमपेज पर चालान में दिया गया जीएसटीआईएन नंबर को चेक करने के लिए 'सर्च टैक्सपेयर' को भी सेलेक्ट करें| 

3. जीएसटी आईएन अगर असली है तो आपको डीटेल वेबसाइट पर मिल जाएंगी

GSTIN फॉर्मेट से जानें असली बिल 

अगर आपको 15 अंकों वाले जीएसटीआईएन नंबर का मतलब पता है तो आप नकली जीएसटी बिल की पहचान आराम से कर सकते हैं|  जीएसटीआईएन के पहले दो अंक स्टेट कोड को दर्शाते हैं, अगले 10 अंक सेलर या सप्लायर का पैन नंबर होता है | 13वां अंक उसी पैन धारक की इकाई संख्या होती है, जबकि 14वां अंक 'Z' अक्षर है, और 15वां अंक 'चेकसम डिजिट' होता है| 

नकली जीएसटी चालान को कैसे करें रिपोर्ट | How to report Fake GST Challan

नकली जीएसटी चालान के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं | 

1. अगर आप आधिकारिक जीएसटी पोर्टल पर जा सकते हैं और 'सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क' और 'रेज़ वेब टिकट' पर अपनी शिकायत दर्ज करायें 

2. आप cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ईमेल भी भेजा सकता हैं | 

3. जीएसटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी संबंधित प्राधिकारी से संपर्क साध सकते हैं | .

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