चंदौली के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या मामले में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुकदमा वादनी की अपील को खारिज कर दिया।
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फाइल फोटो : पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को सिकरौरा नरसंहार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत |
प्रयागराज | पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को सिकरौरा नरसंहार मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुकदमा वादनी की अपील खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय हो कि चंदौली जनपद के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या की गयी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुकदमा वादनी की अपील को खारिज कर दिया है। नरसंहार मामले में हाईकोर्ट में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी गई है। इससे पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखते हुए दाखिल अपील खारिज कर दी है। दरअसल, ट्रायल कोर्ट के फैसले को वाद्नी हीरावती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
बता दें, चंदौली के सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने 2018 में आरोपी बनाए गए बृजेश सिंह को बरी किया था। फिर ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसके लिए वाद्नी हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।