सकलडीहा कोतवाली के शस्त्र धारक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होने एंव शस्त्रधारक के शस्त्र लाईसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम चन्दौली को प्रेषित की गयी थी।
By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली
शस्त्र धारक सुबेदार यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी ग्राम रैपुरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध थाना सकलडीहा पर विभिन्न अभियोग पंजीकृत होने एंव शस्त्रधारक उक्त शस्त्र का दुरुपयोग कर कोई भी अप्रिय घटना कारित न कर सके, थाना स्थानीय से शस्त्रधारक के शस्त्र लाईसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी चन्दौली महोदय को प्रेषित की गयी थी।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय जिलाधिकारी चन्दौली के वाद सं0-177/2022 सरकार बनाम सुबेदार यादव धारा 17(3) भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 में श्रीमान जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा शस्त्र धारक के नाम निर्गत शस्त्र लाइसेन्स संख्या-94/सकलडीहा गन नम्बर एसबीबीएल 225963 जनपद चन्दौली को निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 26.08.2023 को पारित किया गया था।
उक्त आदेश के अनुपालन में एसबीबीएल गन नं0-225963 को जब्त कर थाना मालखाना में नियमानुसार दाखिल किया गया।
अपराधिक इतिहासः-
1.मु0अ0सं0-69/2000 धारा 323/506 भादवि,
2.मु0अ0सं0-71/2001 धारा 323 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट
3-मु0अ0सं0-191/2010 धारा 110जी सीआरपीसी4.मु0अ0सं0-132/2013 धारा 198ए ज0उ0 अधि व 434/504/506 भादवि
5.मु0अ0सं0-109/2016 धारा 307 भादवि व 27 आयुध अधि