बलुआ थाना पुलिस ने 03 शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

बलुआ थाना पुलिस ने 03 शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

 एक बार फिर बलुआ थाना पुलिस ने 03 पशु तस्करों के विरूद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की है | 
 
बलुआ थाना पुलिस ने 03 शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध की गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |

पुलिस अधीक्षक जनपद डा0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। 

निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री विनय कुमार सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सकलडीहा राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान में प्रभारी निरीक्षक थाना बलुआ द्वारा गोवंश/पशु तस्करगिरोह के लीडर व उसके साथी के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई।

   गैंग लीडर सूरज कुमार पुत्र बन्धन राम निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर तथा सदस्य अभियुक्त (2) गुड्डू कुमार पुत्र स्व0 रामलक्षण गौड़ निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर (03) दीपक सोनकर पुत्र स्व0 कुमार सोनकर नि0 राजेन्द्र नगर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर का एक संगठित गोवंश तस्करों का आपराधिक गिरोह है | 

जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय होना पाया गया जिनके द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक ,भौतिक एवम् अन्य दुनियाबी  लाभ हेतु गोवंशों को वध के आशय से क्रूरता पूर्वक बांधकर तस्करी कर वाहन से परिवहन कर ले जाने के अपराध कारित किये जाते हैं तथा गोवंशों की बिक्री कर प्राप्त हुए धन से ही अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक व दुनियाबी हितों की पूर्ति करते हुए जीवन निर्वहन करते हैं। 

इनके विरुद्ध थाना बलुआ पर गुरुवार को मु.अ.सं. 247/23 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



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