Alvish Yadav : यूट्यूबर एल्विश यादव को सुरक्षा कारणों से जेल की इस बैरक में रखा गया

Alvish Yadav : यूट्यूबर एल्विश यादव को सुरक्षा कारणों से जेल की इस बैरक में रखा गया

रेव पार्टी आयोजित करने और जहर देने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने के संदेह में  गिरफ्तार YouTuber एल्विश यादव, को गौतम बुद्ध नगर जेल के उच्च सुरक्षा वाले बैरक में भेज दिया गया।

Alvish Yadav  : यूट्यूबर एल्विश यादव को सुरक्षा कारणों से जेल की इस बैरक में रखा गया


पूर्वांचल न्यूज प्रिंट ,नोएडा |  YouTuber एल्विश यादव, जिन्हें रेव पार्टी आयोजित करने और जहर देने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल करने के संदेह में रविवार को गिरफ्तार किया गया था, को मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर जेल के उच्च सुरक्षा वाले बैरक में भेज दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी.

रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी' के विजेता यादव को गिरफ्तारी के बाद सूरजपुर की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि एल्विश को रविवार को गिरफ्तारी के बाद "अलगाव" बैरक में रखा गया था।

जेल अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बछड़ों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे जेल में बने अति सुरक्षित बैरक में रखा गया है. उन्होंने बताया कि उक्त बैरक में पहले से ही तीन अन्य लोग बंद हैं, जो दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर नोएडा जेल पहुंचे हैं | 

अधिकारियों के मुताबिक, एल्विश के पिता ने सोमवार को जेल में उससे मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक एल्फिको से पूछताछ के लिए 150 सवालों की एक लिस्ट बनाई गई थी |  एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैसे ही अधिकारियों ने उनसे रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में सवाल पूछा तो वह बिल्कुल शांत हो गए और कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना है | 

पुलिस के मुताबिक, एल्फिको ज्यादातर सवालों के जवाब 'हां' और 'नहीं' में देता रहा। यादव (26) पिछले साल 3 नवंबर को यहां सेक्टर-49 पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में नामित छह आरोपियों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि पांच अन्य प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं।

पुलिस के अनुसार, मामला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 284 (जहर से संबंधित लापरवाहीपूर्ण आचरण) और 289 (जानवरों से संबंधित लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत आता है।


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