आपराधिक प्रवृत्ति के 03 आरोपियो को किया गया जिला बदर

गैंगस्टर,गुण्डा सहित, अवैध गोवंश की तस्करी करने व आमजन के साथ मारपीट, गाली-गलौज, चोरी जैसे अपराधों में पंजीकृत है अभियोग |

आपराधिक प्रवृत्ति के 03 आरोपियो को किया गया जिलाबदर

मुख्य बातें :-

--चन्दौली प्रशासन और पुलिस ने जिलाबदर अपराधियों का चलाया नया ट्रेंड, अपराधियों एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर एक्शन

--जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही

-- जिला बदर की कार्यवाही, 06 माह के लिए जिले की सीमा से किया गया सभी को निष्कासित

--समाज में भय व आतंक व्याप्त करने व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हर तत्व के विरुद्ध चन्दौली पुलिस का लगातार एक्शन

--प्रेषित आख्या व प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा किया गया शातिर अभियुक्त को जिलाबदर।

By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |
 
डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाई।

 जिस क्रम में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष चकिया, सैयदराजा व चकरघट्टा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता मे वर्णित अपराधो के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले 03 अपराधियो के विरुध्द कार्यवाई करने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट  को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराधियों जिनसे समाज में भय व आतंक व्याप्त है । उनके उपर अगामी 06 माह की अवधि तक के लिए जनपद चन्दौली की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है ।  

अभियुक्तगण का विवरण-

🏻थाना चकिया द्वारा कृत कार्यवाही-
01.जितेन्द्र चौहान पुत्र रामसूरत चौहान, निवासी- छित्तमपुर, थाना-चकिया, जनपद चन्दौली उम्र 39 वर्ष।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मु.अ.स.-3187/15 धारा 323/504 भादवि व 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. मु.अ.स.-74/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. मु.अ.स.-10/22 धारा 3/5अ/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व  279/429 भादवि थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर।

अपराधिक विवरण- उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली अनुसूचित जाति/जनजाति से मारपीट व गालीगलौज के साथ जातिगत उत्पीडन व अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था जनपद मिर्जापुर में गोतस्करी से सम्बन्धित अपराधकारित किया गया था।
 
 🏻 थाना सैयदराजा द्वारा कृत कार्यवाही-
02.राजू यादव पुत्र रामबली यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम खेदाई नरायनपुर, थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1-मु.अ.स.-197/15 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली 
2-मु.अ.स.-177/20 धारा 147,323,504 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली 
3- मु.अ.स.-114/21 धारा 3/5अ/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली। 
4-मु.अ.स.-122/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली 
5- मु.अ.स.-25/21 धारा 3/5अ/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कर्मा जनपद सोनभद्र।

अपराधिक विवरण- उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करना,मारपीट व गालीगलौज गौतस्करी व अवैध शराब से सम्बन्धित अपराधकारित किया गया था व थाना सोनभद्र में गौतस्करी से सम्बन्धित अपराध कारित किया गया था।
 
🏻 थाना चकरघट्टा द्वारा कृत कार्यवाही-
3-संदीप उर्फ रवि पुत्र सुरेश कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी-ग्राम-देवदत्तपुर थाना-चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
 अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मु.अ.स.-28/21 धारा 394,411 भा.द.वि. थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
2. मु.अ.स.-30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली। 
3. मु.अ.स.-31/21 धारा 224 भा.द.वि. थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
4. मु.अ.स.  64/21 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट 1986 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

अपराधिक विवरण- उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली में डकैती के समय चोट पहुचाना व डकैती के माल बरामदगी के साथ अवैध असलहा सम्बन्धी अपराध किये गये है व अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।

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