बड़ी खबर : चंदौली पुलिस ने चार करोड़ की सम्पति जब्त किया

बड़ी खबर : चंदौली पुलिस ने चार करोड़ की सम्पति जब्त किया

अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया व डा. ओपी सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरूद्ध अभियान चला |  

बड़ी खबर : चंदौली पुलिस ने चार करोड़ की सम्पति जब्त किया

  जब्त की गई चल एवं अचल सम्पत्ति की कुल अनुमानित कीमत 04 करोड़ ₹10 लाख 
संगठित अपराध और अपराधियों की रीढ़ पर कानूनी प्रहार 


 
 चन्दौली पुलिस व प्रशासन द्वारा संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध  कठोरतम कार्यवाही 

  अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति आलोक त्रिवेदी भगवानपुर जनपद वाराणसी के मकान का धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत होगा जब्त 


By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी व डा. ओपी सिंह, पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान के क्रम में डा. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के पर्यवेक्षण में चन्दौली पुलिस द्वारा अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर चलते हुए जनपद चंदौली पुलिस ने अवैध ढंग से जमा की गई चल अचल संपत्ति पर जब्तीकरण की तलवार चलाने जा रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से ऐसा अपराध करने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है। 

अपराध एवं अपराधियों पर एक के बाद एक कारवाई करके पुलिस अधीक्षक चन्दौली डा. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में पुलिस जनपद में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने में निरंतर कामयाब रही है। कुख्यात/गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण के क्रम में मु0अ0सं0 214/2021 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से सम्बंधित अभियुक्त आलोक त्रिवेदी पुत्र स्व० संजय त्रिवेदी निवासी ग्राम मुठानी थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर बिहार हाल पता सत्यम नगर कालोनी थाना लंका जनपद वाराणसी द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से व अपने अवैध धन को वैध रूप देने के लिए अभियुक्त की पत्नी सुधा त्रिवेदी के नाम मौजा भगवानपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जनपद वाराणसी में कुल 2614 वर्गफीट कय भूखण्ड अनुमानित मूल्य लगभग 1,90,00,000.0 तथा उक्त भूखण्ड पर बने तीन मंजिला भवन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2,20,00,000.0 रू० है। कुल अनुमानित कीमत करीब 04 करोड़ 10 लाख रूपये है।

उक्त अभियुक्त के पत्नी के नाम अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के विरूद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत उक्त संपत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है तथा उक्त कुर्क शुदा संपति को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त किये जाने का अनुरोध श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से किया गया है।

नाम पता अभियुक्त- आलोक त्रिवेदी पुत्र स्व० संजय त्रिवेदी निवासी ग्राम मुठानी थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर बिहार हाल पता सत्यम नगर कालोनी थाना लंका जनपद वाराणसी ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- 
1. मु०अ०सं० 107/2021 धारा 302,201,34 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
   2. मु०अ०सं० 249/2012 धारा 144, 364ए 302,201,120बी भा०द०वि० थाना मोहनिया बिहार 
   3. मु०अ०सं० 214/2021 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण- मौजा भगवानपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जनपद वाराणसी में खाता संख्या 420 आ०न० 425 मि० में से कुल 2614 वर्गफीट कय भूखण्ड अनुमानित मूल्य लगभग 1,90,00,000.00 तथा उक्त भूखण्ड पर बने तीन मंजिला भवन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2,20,00,000.00रू० है। कुल अचल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 4,10,00,000.00 है।

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