न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।
By-Diwakar Rai /ब्यूरो चीफ चंदौली |
दिनांक 30.03.2000 को धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बाबूलाल यादव पुत्र बैजू यादव निवासी गोरारी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 40/2000 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
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